संभल मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट को त्वरित सुनवाई के दिए निर्देश
संभल में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 जनवरी तक किसी भी नई कार्रवाई से रोका है। कोर्ट ने शांति बनाए रखने और मस्जिद समिति की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को तीन दिन में सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश के संभल में बीते कुछ दिनों से माहौल काफी गर्माया हुआ है, दरअसल वहां की शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस विवाद के केंद्र में मस्जिद का सर्वे और उससे जुड़ी हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि इस पर कोई नई कार्रवाई न की जाए।
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जामा मस्जिद मामले में नहीं लिया जाएगा नया कदम
बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट तब तक कोई कदम नहीं उठाएगा, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश भी दिया है कि इस मामले की सुनवाई तीन दिन के भीतर हो जानी चाहिए।
कोर्ट में हुई तीखी बहस
इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई। मस्जिद समिति के वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट से अपील की कि निचली अदालत के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी जाए, क्योंकि यह आदेश हालात को और भी बिगाड़ सकता है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आपको पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। हम इस याचिका को तब तक लंबित रखेंगे, जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देता।”
ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक
जामा मस्जिद के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट की अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की जाएगी, और तब तक वह कोई नया आदेश नहीं देंगे।
एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस
तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट पर रोक लगाने की अपील की थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट दाखिल होने से रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा।