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मेडिकल स्टोर पर प्रशासन का एक्शन, 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

हनुमानगढ़, जिले में मेडिकल स्टोर पर अनियमितताओं को लेकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है. निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निश्चित समयावधि के लिए निलंबित किए गए है. वहीं, 8 रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के प्रकरण राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं.

मेडिकल स्टोर पर प्रशासन का एक्शन, 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित

जिले में मेडिकल स्टोर पर अनियमितताओं को लेकर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर रहा है. निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निश्चित समयावधि के लिए निलम्बित किए गए है. वहीं, 8 रजिस्टर्ड फार्मासिस्टों के प्रकरण राजस्थान फार्मेसी काउंसिल को कार्यवाही के लिए भेजे गए हैं.

लाइसेंसिंग आॅथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि फर्म मैसर्स न्यू विशाल मेडिकोज, फर्म मैसर्स सारस्वत मेडिकोज और फर्म मैसर्स जय श्री श्याम मेडिकोज का 15 दिन (13 मई से 27 मई तक), फर्म मैसर्स न्यू राजस्थान मेडिकोज का 10 दिन (13 मई से 22 मई तक), फर्म मैसर्स हरूण अमिशा मेडिकल एंड जनरल स्टोर का 10 दिन (6 मई से 15 मई तक), फर्म मैसर्स साहिल मेडिकोज और फर्म मैसर्स आर.के. मेडिकोज का 7 दिन (13 मई से 19 मई तक) के लिए लाइसेंस निलम्बित किया गया है.

वहीं, फर्म मैसर्स खान मेडिकोज स्टोर का 4 दिन (13 मई से 16 मई तक), फर्म मैसर्स राफेल फार्मेसी का 3 दिन (6 मई से 8 मई तक), फर्म मैसर्स रमेश मेडिकोज का 3 दिन (13 मई से 15 मई तक), फर्म मैसर्स श्री राम मेडिकल स्टोर का 3 दिन (6 मई से 8 मई तक), फर्म मैसर्स नानू मेडिकल स्टोर का 2 दिन (13 मई से 14 मई तक), फर्म मैसर्स निखिल मेडिकल एंड जनरल स्टोर और फर्म मैसर्स श्री शाक्य मेडिकल स्टोर का 2 दिन (6 मई से 7 मई तक) एवं फर्म मैसर्स सन्नी मेडिकल स्टोर का 1 दिन (6 मई) के लिए लाइसेंस निलम्बित किया गया है.

इनका प्रकरण राजस्थान फार्मेसी काउसिंल में भेजा

लाइसेंसिंग आॅथोरिटी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि खुदरा लाइसेंसी फर्मों के फार्मासिस्ट प्रवीण कुमार चुघ संख्या 15445, अजय पाल पंजीकरण संख्या 24503, करण जिंदल संख्या 35783, अब्दुल करीम संख्या 72124, मेहबूब अली पंजीकरण संख्या 70626, नवनीत झा पंजीकरण संख्या 465321, अजय कुमार पंजीकरण संख्या 43012, जसविन्द्र सिंह ढिल्लो पंजीकरण संख्या 18374 के प्रकरण कार्यवाही के लिए राजस्थान फार्मेसी काउसिंल को भेजे गए हैं.

साथ ही, तीन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कार्य छोड़ने पर उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. इनमें फर्म मैसर्स हरीओम मेडिकल स्टोर, फर्म मैसर्स श्री बाबाजी मेडिकल स्टोर और फर्म मैसर्स मोठसरा मेडिकल स्टोर है.

रिपोर्ट- अमित चौधरी