Jaipur News: राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामला, हाई कोर्ट का फैसला, 10 आरोपियों को मिली जमानत, पढ़ें पूरी खबर
जयपुर खंडपीठ ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले, इस मामले में कुल 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने याचिका दायर की थी।
राजस्थान में लंबे समय से चल रहे एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जयपुर खंडपीठ ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत दे दी। इससे पहले, इस मामले में कुल 19 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों ने याचिका दायर की थी, और कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व रखा था। अब कोर्ट ने 10 आरोपियों को जमानत दी, जिनमें करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश्व, प्रेम, सुखी, अभिषेक, राजेश्वरी, प्रवीण और नीरज कुमार शामिल हैं।
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9 आरोपियों की जमानत अपील खारिज
हालांकि, नौ आरोपियों की जमानत की अपील खारिज कर दी गई है। इस मामले में एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक के आरोप में 86 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 50 चयनित थानेदार भी शामिल थे। लेकिन पेपर लीक के मुख्य आरोपी यूनिक बांबू और सुरेश ढाका अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपी विदेश भाग गए हैं और अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
कोर्ट ने पोस्टिंग पर लगाई थी रोक
इससे पहले, राजस्थान हाई कोर्ट ने इस भर्ती के तहत चयनित अफसरों की आउट परेड पर रोक लगा दी थी और इन सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दी जाने वाली पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि एसआई भर्ती 2021 की आउट परेड और पोस्टिंग हाई कोर्ट के आदेशों के अधीन रहेगी, जब तक इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
पुलिस की जांच तेज
इस फैसले के बाद, एसआई भर्ती पेपर लीक के मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है, और प्रदेश में इसे लेकर गहरी चिंता व्यक्त की जा रही है।