Rajasthan सरकार का आदेश, पटाखों पर की गई सख्ती, दो घंटे से ज्यादा फोड़ने पर होगी कार्रवाई, जानें नियम
राज्य में पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने का काम तेजी से चल रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अभी तक 1394 दुकानदारों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जबकि 2083 दुकानदारों ने आवेदन किया था।
दिवाली पर पटाखों की धूम मचाने के लिए राजस्थान सरकार ने दो घंटे की समय सीमा तय कर दी है। राजस्थान पर्यावरण विभाग के आदेशानुसार, दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
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पटाखों पर सख्त
इसके अलावा, अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थान, न्यायालय और धार्मिक स्थलों जैसे शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विभाग ने प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और लोगों से अपील की है कि वे केवल उन्नत और हरित पटाखों का ही इस्तेमाल करें।
1394 दुकानदारों को मिले पटाखे बेचने के लाइसेंस
राज्य में पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने का काम तेजी से चल रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अभी तक 1394 दुकानदारों को लाइसेंस जारी कर दिए हैं, जबकि 2083 दुकानदारों ने आवेदन किया था। सुरक्षा मानकों को पूरा न करने वाले दुकानदारों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, हालांकि वे मानकों को पूरा करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
सुरक्षा का पूरा खयाल
पुलिस ने लाइसेंस देते समय कुछ शर्तें भी रखी हैं। दुकानदार किसी भी बच्चे को पटाखे नहीं बेच सकेंगे और केवल वयस्कों की मौजूदगी में ही पटाखे दिए जाएंगे। दुकानों के पास धूम्रपान सामग्री, दीये, मोमबत्ती या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी जा सकेगी जिससे आग लगने या फैलने का खतरा हो। पटाखे जलाने की अनुमति मिलने से बच्चों में खुशी की लहर है।