क्या है वक्फ बिल, संसद में क्यों छिड़ी बहस, कुछ खास बातें जान लें

क्या है वक्फ बिल, संसद में क्यों छिड़ी बहस, कुछ खास बातें जान लें

Date: Aug 08, 2024

By: Ankita Srivastava, Bharatraftar

संसद में वक्फ बिल

मंत्री किरण जीजू ने संसद में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले में वक्फ बिल पेश किया है. 

कांग्रेस-सपा ने जताई आपत्ति

वक्फ बिल पर कांग्रेस और सपा के सांसदों ने आपत्ति जताई. तो आईए जानते हैं इस बिल से जुड़ी खास बातें

संसद में दो बिल

सरकार वक्फ से जुड़े दो बिल लाई. एक बिल के जरिए मुसलमान वक्त कानून 1923 समाप्त किया गया. दूसरे बिल में वक्त कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे. 

वक्फ अधिनियम 1995

अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था. अब संशोधन विधेयक को 'एकीकृत वक्फ प्रबंधन', सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम का नाम दिया गया .

संशोधन विधेयक

जो व्यक्ति कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, वहीं अपनी चल अचल संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है.

विरासत से इनकार नहीं

वक्फ बिल में लिखा है की वक्फ-अलल-औलाद महिलाओं के विरासत अधिकारों से इनकार नहीं कर सकता.

सेक्शन 40

वक्फ कानून 1995 के क्षेत्र 40 को हटाया जा रहा है. इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्त की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति को लेकर अधिकारों पर रोक लगा दी गई है.

विवादित धारा

वक्फ अधिनियम की धारा 40 पर सबसे ज्यादा विवाद है. इस धारा में प्रावधान है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ समझता है, तो वो उसे नोटिस देकर फिर जांच कर सकता है.

शिया या सुन्नी वक्फ

वक्फ का बोर्ड ये भी तय कर सकता है कि ये सिया वक्फ है या सुन्नी. इसके खिलाफ सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही जाने का अधिकार है.

कलेक्टर सर्वे कमिश्नर होगा

अब संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा.

Next: हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता नारियल पानी, इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं

Find out More..