New Aadhar Rules: होटल और सिनेमा हॉल वाले अब नहीं मांग पाएंगे आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी, जानें क्या है UIDAI का प्रस्तावित नया नियम

UIDAI Aadhar new rule: जब भी हम किसी होटल में जाते हैं, तो होटल का स्टाफ आधार कार्ड मांगता है और आधार की एक कॉपी भी अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रखता है। ऐसे में कई बार कार्ड और प्राइवेसी से जुडी चिंता मन में उठती है और कई बार इनफार्मेशन लीक होने की घटनाएँ भी सामने आती है। ऐसी ही घटनाओं को कम करने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत कोई भी निजी संस्था अपने पास आपके आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी अपने पास नहीं रख सकता। (Aadhaar physical copy ban)
(Aadhaar photocopy by hotel is invalid) UIDAI के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद होटल और इवेंट आर्गेनाइजर्स जैसी प्राइवेट यूनिट्स के लिए आधार की कॉपी रखना गैर कानूनी होगा। अब अगर ऐसी किसी भी प्राइवेट यूनिट या आर्गेनाईजेशन को आधार बेस्ड वेरिफिकेशन करना है, तो उन्हें इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर करवाने के बाद ही इन्हें ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर दिए जायेंगे, जिससे कम्पनीज़ आधार के QR कोड को स्कैन करके या आधार एप से कनेक्ट करके व्यक्ति की पहचान को वेरीफाई कर सकेंगी। ये नया नियम बहुत जल्द ही लागू होगा।
(Aadhaar data leak prevention) भुवनेश कुमार ने कहा कि, “वेरिफिकेशन पेपर के बिना भी ऑफलाइन हो सकेगा, यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और आधार डेटा के लीक होकर मिसयूज होने का कोई रिस्क नहीं रहेगा।”
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