Lawrence-Anmol Bishnoi गैंग को हथियार सप्लाई करने के आरोपी कुनाल पाराशर की जमानत खारिज

Jaipur News: जयपुर महानगर-प्रथम की ADJ Court संख्या 6 ने एक महत्वपूर्ण आदेश में लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई से जुड़े गैंग को हथियार—पिस्टल सप्लाई करने के आरोपी कुनाल पाराशर उर्फ किट्टू की जमानत अर्जी को खारिज करने का आदेश दिया है।
कुनाल पाराशर पर आरोप है कि उसने गैंगस्टर हरी बॉक्सर और विदेश में सक्रिय गैंगस्टर अनमोल विश्नोई से जुड़कर प्रदेश के व्यापारियों और ज्वैलर्स को जान से मारने की धमकी दी और बड़ी फिरौती की मांग की है और इसके लिए गैंग के सदस्यों को पिस्टल उपलब्ध कराई।
जज मुकेश परनामी ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया गंभीर आरोप प्रमाणित हैं और उसे इस स्तर पर राहत देना न्यायोचित नहीं होगा।
साइबर पुलिस ने किया था खुलासा
जयपुर की साइबर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई की गैंग से जुड़े राजस्थान और पंजाब के गैंगस्टर मिलकर बड़े कारोबारियों से करोड़ों रुपये की फिरौती मांग रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए साइबर पुलिस ने दो संदिग्ध—नेत्रपाल सिंह और मान बॉक्सर उर्फ मान प्रजापति—को हिरासत में लिया था। साइबर पुलिस ने जब इन दोनों संदिग्धों की जांच की तो पाया कि वे हरी बॉक्सर के साथ व्हाट्सऐप और फेसबुक मैसेंजर पर लगातार चैटिंग कर रहे थे। पुलिस को हरी बॉक्सर और अनमोल विश्नोई गैंग से जुड़े होने के संकेत मिले, और आगे की जांच में आरोपी कुनाल पाराशर का नाम भी सामने आया।
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