सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ किए रद्द, गुस्साए ट्रम्प ने सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ थोपा, भारत पर क्या होगा असर??

Trump Imposed New 10% Global Tariff on all countries: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गुस्साए डॉनल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। ट्रम्प ने यह कदम तब उठाया, जब कोर्ट ने उनके पुराने टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया और ग्लोबल टैरिफ को ख़त्म कर दिया। फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रम्प ने नया नियम साइन करके सभी देशों पर 10% टैरिफ की घोषणा की है।
सूत्रों के अनुसार, 20 फरवरी 2026 को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला लिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत अपनी मनमर्ज़ी से और एकतरफा टैरिफ नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अधिकार केवल अमेरिका की कांग्रेस के पास है। कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को अवैध बताया, जिसके बाद ट्रंप के लगाये गए ऐसे कई पुराने टैरिफ रद्द हो गए, जिनको ट्रम्प ने अपनी आर्थिक नीति का अहम हिस्सा बताया था।
ट्रंप ने इस फैसले पर गुस्सा जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। कहा कि मुझे कोर्ट के उन जजों पर शर्म आ रही है, जो देश के हित में सही काम नहीं कर सकते। हालाँकि, उन्होंने फैसले का विरोध करने वाले जजों की तारीफ की।
कोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही ट्रंप ने 21 फरवरी को ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नए नियम के तहत सभी देशों के इम्पोर्ट पर 10% टैरिफ लागू होगा और यह 24 फरवरी से प्रभावी होगा। हालाँकि, यह टैरिफ केवल 150 दिनों के लिए ही है। इसके बाद समय बढ़ाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होगी।
इसी के साथ, भारत के साथ ट्रेड डील के दौरान जो टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था, वो अब सिर्फ 10 प्रतिशत टैरिफ ही लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार में अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन ट्रंप ने इसे बिज़नेस लॉस को सुधारने का जरिया बताया है।
इस लिंक को शेयर करें

