AI Impact Summit में 'Shirtless' विरोध करने वाले उदय भानु चिब को जमानत, कोर्ट ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज की

Delhi के AI Impact Summit के दौरान भारत मंडपम में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किये गए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को कोर्ट से राहत मिल चुकी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने उदय भानु को शनिवार 28 फ़रवरी को ज़मानत दे दी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उदय की रिमांड कस्टडी को आगे बढ़ाने की कोई ठोस वजह कोर्ट के सामने नहीं बता पाई, जिसके चलते कोर्ट ने उदय को ज़मानत दे दी। (Uday Bhanu Chib Bail)
दरअसल, 20 फ़रवरी को दिल्ली में चल रहे AI Impact Summit में उदय सहित यूथ कांग्रेस के कई व्यक्ति नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर वाली टीशर्ट पहनकर आए और अपने कपडे उतार कर शर्टलेस विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। तस्वीरों के साथ ही भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ नारे भी हुए। (Shirtless Protest Delhi)
#WATCH | Delhi | Advocate Sulaiman Mohammad Khan says, "Delhi Police Crime Branch has moved an application for extension of PC remand of National President of Youth Congress Uday Bhanu Chib. They have sought a seven-day extension of the PC remand, and also moved two applications… pic.twitter.com/l3sy4DetZV
— ANI (@ANI) February 27, 2026
प्रदर्शन के चलते पुलिस ने उदय सहित कांग्रेस के कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने दावा किया कि उदय भानु, कृष्ण हरि, कुंदन यादव, नरसिम्हा यादव, अजय कुमार यादव सहित प्रदर्शनकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की और उन पर हमला भी किया। पुलिस का दावा था कि प्रदर्शन में राष्ट्रविरोधी नारे लगाए गए और दंगे और उपद्रव जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गयी और इन सब का मास्टरमाइंड उदय भानु को ठहराया गया।
मामले ने क्राइम ब्रांच ने कोर्ट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों को हिरासत में रखने की अवधि बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपने दावों के समर्थन में उदय भानु के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है।
लेकिन ये ज़मानत उदय को कुछ शर्तों पर मिली है। पहली शर्त है कि उदय को 50,000 रुपये का ज़मानती बॉन्ड भरना होगा। साथ ही, उदय को अपना पासपोर्ट और अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोर्ट में जमा कराने होंगे।
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