अमायरा सुसाइड मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, नीरजा मोदी स्कूल के मालिक पर चलेगा मुकदमा, प्रिंसिपल, टीचर और सफाईकर्मी भी नपेंगे

जयपुर के फेमस नीरजा मोदी स्कूल में 11 साल की अमायरा के स्कूल मे सुसाइड करने के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। ACJM-10 कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि नीरजा मोदी स्कूल के मालिक सौरभ मोदी के खिलाफ केस चलेगा। वहीं इस केस में आरोपी बनाए गए प्रिंसिपल, टीचर और सफाईकर्मी के खिलाफ बाल न्यायालय में सुनवाई होगी।
जयपुर महानगर प्रथम की ACJM-10 कोर्ट ने अमायरा के माता-पिता की एप्लीकेशन पर सुनवाई से इनकार किया लेकिन पुलिस की लगाई धाराओं पर सुनवाई की। बता दें कि अमायरा के पैरेंट्स ने बच्ची को सुसाइड के लिए उकसाने के लिए प्रिंसिपल, टीचर पर धारा जोड़ने की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
परिजनों ने तो पुलिस के पेश की चार्जशीट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस ने स्कूस पर लापरवाही, सबूत मिटाने और बच्ची के साथ क्रूरता के मामले में प्रमामिकता के आधार पर चालान पेश किया था।
बता दें कि 1 नवंबर 2025 को मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में क्लास 7 में पढ़ने वाली अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। जिस दिन घटना हुई, उस दिन की CCTV फुटेज से सामने आया कि उस दिन भी, घटना के पहले एक घंटे की अवधि में अमायरा ने अपनी क्लास टीचर से 5 बार शिकायत की थी और मदद मांगी थी। अमायरा की डिजिटल स्लेट पर उसके सहपाठियों द्वारा गलत बातें लिखी जा रही थी। इसके बावजूद भी टीचर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और क्लास में डांटा भी। रिकॉर्डिग में अमायरा परेशान और शर्मिंदा दिख रही थी। इसके कुछ समय बाद डेढ़ साल से लगातार बुलिंग से परेशान होकर 1 नवम्बर को अमायरा ने स्कूल की चौथी मंजिल से कूद कर आत्महत्या कर ली।
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