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1 जून से महंगाई का लग गया एक और झटका, 53 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल में एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी

1 जून से महंगाई का लग गया एक और झटका, 53 रुपए महंगा हुआ LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल में एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी
राष्ट्रीय
01 Jun 2026, 11:42 am
रिपोर्टर : Jyoti Sharma

1st June Changement: 1 जून से महंगाई का एक और झटका जनता को मिल गया है। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 53.50 रुपए बढ़ गए हैं। इसकी कीमत अब राजधानी नई दिल्ली में 3113.50 रुपए हो गई। इतना ही नहीं 5 किलो वाला LPG सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा होकर 821.50 रुपए का हो गया है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और ATF, यानी हवाई जहाज के ईंधन पर नई एक्सपोर्ट ड्यूटी आज से लागू हो गई है। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल के निर्यात पर 13.5 रुपए प्रति लीटर ड्य़ूटी लगाई है। वहीं हवाई जहाज के ईंधन यानी ATF के निर्यात पर 9.5 रुपए प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी तय की गई है।

अकेले रहने वाले श्रमिक, मजदूरों, छात्रों को एक बड़ा झटका है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग बाहर से आकर रहते हैं। जिनके गैस कनेक्शन नहीं हो पाते थे वो इन छोटे और किफायती सिलेंडर से अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब ये छोटा सिलेंडर 821.50 रुपए का हो गया है। जो कि पहले के मुकाबले काफी महंगा हुआ है। इसी साल मार्च महीने में इस 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 450-650 रुपए के बीच थी।

पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई

सरकार ने आज 1 जून से पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाई है। पेट्रोल-डीजल की देश में बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। अब पेट्रोल-डीजल बाहर बेचने पर मुनाफा ज्यादा होगा क्योंकि इस पर शुल्क कम लगेगा। यानी कंपनियों को फीस कम देनी पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि अब शायद तेल कंपनियां घरेलू स्तर पर फ्यूल की कीमतों को स्थिर रख सकती हैं।

UPI नियमों में भी हुआ बदलाव

NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने UPI आधारित डिजिटल ट्रांजैक्शन ऐप्स जैसे Google Pay, Paytm, PhonePe पर नियम लागू कर दिया है। अब इन एप्स को UPI ट्रांजैक्शन करने से पहले रियल रिसिवर का बैंक अकाउंट का नाम दिखाना होगा। अब QR कोड, मोबाइल नंबर या यूजर डिफाइन की जगह उस शख्स का बैंक अकाउंट में जो नाम है वो दिखाई देगा।

PAN कार्ड के लिए बदल गए नियम

50000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पहले पैन कार्ड दिखाना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने ये शर्त हटा दी है। अब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद या बेचने पर ही PAN की जरूरत पड़ेगी। इसकी सीमा भी 10 लाख से हटाकर 20 लाख कर दी गई है। इसके अलावा साल भर में अगर आप 10 लाख से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं तो भी PAN लागू होगा।

बिना डेबिट कार्ट के इस्तेमाल किए सिर्फ QR कोड स्कैन पर ATM से कैश निकालने पर भी चार्ज लगेगा। अब इस तरह की निकासी को सामान्य ATM लेनदेन की तरह माना जाएगा। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद 25 रुपए का चार्ज देना होगा।

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