17 साल की बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पिता को 10 साल की जेल, आबूरोड का हैरान करने वाला मामला

Abu Road father sentenced 10 years jail: राजस्थान के सिरोही में 17 साल की बेटी की हत्या करने वाले पिता को आबूरोड की कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने आरोपी को हत्या का नहीं बल्कि मानव वध का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पिता पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सूत्रकार ने यह फैसला सुनाया है।
जानें पूरा मामला
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी राजश्री व्यास ने बताया कि 4 अप्रैल 2024 को आबूरोड के गांधीनगर इलाके में आरोपी पिता फतेह मोहम्मद ने अपनी 17 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी थी। वह 11वीं क्लास में पढ़ती थी। पढ़ाई नहीं करने को लेकर पिता का बेटी से विवाद हो गया था। इसके बाद गुस्से में आकर पिता ने बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई इतनी गंभीर थी कि मोमिना की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद लड़की के परिजन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद मृतका के पिता अकरम ने 5 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि वह भाई के घर पहुंचे तो मोमीना बेहोश थी। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि पिता ने पढ़ाई नहीं करने पर उसकी बहन को लगातार बेरहमी से पीटा था।
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