पंचायत चुनाव पर एक और डेडलाइन, 31 जुलाई तक हर हाल में कराने होंगे चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections 2026: राजस्थान पंचायत और निकाय चुनाव पर एक और नई डेडलाइन आ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत देते हुए 31 जुलाई 2026 तक का समय दिया है और कहा है कि किसी भी हालत में 31 जुलाई से पहले-पहले चुनाव करने होंगे। इसके साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा है। क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी को ही आधार बनाकर सरकार ने कोर्ट को कहा है कि इस साल चुनाव नहीं हो पाएंगे। सरकार ने कोर्ट से दिसंबर तक का समय मांगा था।
11 मई को सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित
ये फैसला हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया है। राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया था। जिस पर सुनवाई करने के बाद और सभी पक्षों की बहस सुनकर खंडपीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रखा था। जो आज शुक्रवार को सुनाया गया है।
दिसंबर तक चुनाव टालना चाहती थी सरकार
राज्य सरकार की तरफ से चुनाव दिसंबर तक टालने के लिए जो हाईकोर्ट में दलील गई थी, उसमें सरकार ने मौसमवार समस्याएं गिना दी थीं। अप्रैल में कह दिया था कि स्कूलों में नया सेशन शुरू हुआ है, सभी टीचर्स की ड्यूटी रहती है, मई-जून में भीषण गर्मी का हवाला दे दिया, जुलाई-सितंबर में बारिश बता दी, कह दिया कि गांव वाले लोग इन दिनों खेती की वजह से वोट नहीं दे सकते। वहीं अक्टूबर-नवंबर के लिए कह दिया था कि इन दिनों तक कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो चुनाव इसके बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को इन बहानों के लिए तगड़ी लताड़ लगाई थी और आगे से ऐसा ना करने को कहा था।
इस लिंक को शेयर करें

