हनुमान बेनीवाल नहीं होंगे अरेस्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब

Hanuman Beniwal arrest stay: राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में कई ऐसे सवाल है जिन पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है। मामले की सुनवाई जज फरजंद अली की सिंगल बेंच ने की।
बता दें कि पूरा मामला नागौर के पादूकलां थाने में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान निकाले गए जुलूस से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि यह जांच का विषय है कि एफआईआर में लगाए आरोप, धाराओं के आवश्यक तत्वों को पूरा करते हैं या नहीं, याचिकाकर्त्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। ऐसे में अगर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है।
तीन सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब
मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने बेनीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश भी दिया है। बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने विधायक के खिलाफ दर्ज धमकी के एक मामले में राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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