राजस्थान पंचायत चुनाव: आरक्षण लॉटरी की नई तारीख तय, 23-24 सितंबर को खुलेगा आरक्षण का पिटारा

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। लंबे इंतजार और तारीखों में बदलाव के बाद राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीख तय कर दी है। अब 23 और 24 सितंबर को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इसके साथ ही गांवों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों का इंतजार खत्म होने वाला है।
23 सितंबर को जिला स्तर पर होगी लॉटरी
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जारी नए कार्यक्रम के अनुसार 23 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालयों पर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया होगी। इस दिन जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। ये प्रक्रिया संबंधित जिला कलेक्टर के निर्देशन में होगी।
इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। यानी 24 सितंबर के बाद प्रदेश की ग्राम पंचायतों में किस सीट पर कौन-सा वर्ग चुनाव लड़ सकेगा, इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी।
पहले 17-18 सितंबर को होनी थी लॉटरी
आरक्षण लॉटरी की तारीख इससे पहले 17 और 18 सितंबर तय की गई थी। लेकिन राज्य में चल रहे नगरीय निकाय चुनावों की प्रक्रिया के चलते इसे फिर आगे बढ़ाया गया। 17 सितंबर को निकायों में अध्यक्ष पद के नामांकन पत्रों की जांच और 18 सितंबर को नाम वापसी के साथ चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया है। ऐसे में प्रशासनिक मशीनरी की व्यस्तता को देखते हुए पंचायत आरक्षण लॉटरी की तारीख बदली गई।
पंचायत चुनाव के दावेदारों के लिए क्यों अहम है 23-24 सितंबर?
आरक्षण लॉटरी के बाद ही बड़ी संख्या में संभावित प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट होगी। सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पदों पर SC, ST, OBC, महिला और सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण तय होगा।
इसका सीधा असर उन दावेदारों पर पड़ेगा, जो लंबे समय से अपने गांव या वार्ड में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जिस सीट का आरक्षण उनके पक्ष में नहीं होगा, वहां उन्हें अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है।
डेढ़ लाख से ज्यादा पदों पर होना है चुनाव
राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों में बड़ी संख्या में पदों पर चुनाव होना है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 1,403 जिला परिषद सदस्य, 457 पंचायत समिति प्रधान, 8,245 पंचायत समिति सदस्य, 14,403 सरपंच और 1,30,589 वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव होना है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश में स्थानीय निकायों की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूरी कराने की बात कही है। नगरीय निकाय चुनाव के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दूसरे चरण में होने की जानकारी सामने आई है।
जिला प्रमुख का आरक्षण पहले ही तय
पंचायती राज संस्थाओं में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूरी हो चुकी है। अब 23-24 सितंबर की प्रक्रिया में जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना चुनाव कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण चरण है।
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