SI भर्ती के Re-Exam में हाईकोर्ट ने लाखों अभ्यर्थियों को एक और राहत दी, सभी को दिया मौका

Rajasthan SI Bharti 2021 Re-Exam: राजस्थान हाई कोर्ट ने SI भर्ती 2021 की पुनः परीक्षा को लेकर एक नया फैसला देते हुए कई अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को पुनर्परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को फॉर्म एडिट करने का ऑप्शन देकर उन्हें परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, इस भर्ती के लिए 2021 में करीब 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन सिर्फ करीब 3.83 लाख लोगों ने ही दोनों एग्जाम दिए थे। री-एग्जाम की घोषणा के बाद RPSC ने अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो ओपन की थी। लेकिन आयोग ने संशोधन और पुनः परीक्षा के लिए सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र माना, जिन्होंने पिछली बार भर्ती के दोनों पेपर दिए थे। इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा था, लेकिन कुछ वजहों के चलते परीक्षा नहीं दे पाए थे। उन्हें भी वापस एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने दलील भी दी कि पहले भी जिन भर्तियों के Re-Exam हुए थे, उनमें भी सभी को मौका मिला था, तो इसमें ये बाध्यता क्यों।
(SI exam Latest Update) हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि पहले भी जो पुनर्परीक्षा हुई थी, उनमें सभी को मौका दिया गया था। इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोकना समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। इसलिए RPSC किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा देने से नहीं रोकेगा।
इसके अलावा, आयोग ने स्पष्ट किया कि आयु सीमा, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता सहित पात्रता की अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और भर्ती प्रक्रिया मूल विज्ञप्ति के आधार पर ही पूरी होगी। भर्ती की पुनः परीक्षा 20 सितंबर 2026 को होना प्रस्तावित है।
आयोग ने एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए 16 मई से ऑनलाइन एडिट विंडो शुरू कर दी है, जो 30 मई तक खुली रहेगी। इस दौरान अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कर सकेंगे।
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