The BOSS डिस्क बार रहेगा बंद, नहीं चला सकेगा व्यावसायिक गतिविधि, सरकार ने जारी किया संशोधित आदेश, जानें पूरा मामला

The Boss Disco Bar Jaipur: जयपुर में नगर निगम ने पिछले दिनों बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन रुफ टाॅप बार और रेस्टाॅरेंट को सीज किया था। जिसमें द बाॅस नामक बार भी शामिल था। द बाॅस पर यह कार्रवाई भारत रफतार द्वारा चलाई गई खबर के कारण हुआ। द बाॅस के संचालक नियमों के खिलाफ बार चला रहे थे। इसके अलावा नगर निगम की ओर से फायर एनओसी भी नहीं ली गई थी। ऐसे में नियम विरूद्ध बार चलाने और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निगम की ओर से सीज की कार्रवाई की गई थी।
19 जून के बाद आज जारी किया नया आदेश
इसके बाद द बाॅस का संचालक नगर निगम पहुंचा और उसने फायर एनओसी के लिए आवेदन किया। फायर एनओसी के लिए आवेदन और जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद द बाॅस के संचालक ने एक बार फिर बार को ओपन कर दिया। जबकि नगर निगम की ओर से फायर की एनओसी अभी तक उसे प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए कहीं न कहीं स्वायत्त शासन विभाग का वह आदेश भी जिम्मेदार था जोकि 19 जून 2026 को जारी किया गया था। जिसके अनुसार सीज किए गए परिसरों को लाइसेंस प्राप्त करने या परिसर में नियमानुसार अग्निशमन यंत्र स्थापित करने के संबंध में अस्थायी रूप से खोले जाने हेतु आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद अधिकतम 30 दिन के लिए उक्त परिसर को अस्थायी रूप से खोले जाने हेतु संबंधित आयुक्त और अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। इसके लिए आवेदक को 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से या अधिकतम 50 हजार रुपये की पेनल्टी जमा करानी थी। हालांकि अब स्वायत्त शासन विभाग से अपने पुराने आदेश में बदलाव कर दिया है।
ये है पूरा मामला
स्वायत्त शासन विभाग ने 21 जून 2026 को आदेश जारी करते हुए कहा कि दिनांक 19 जून 2026 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि डी-सीज किए परिसर का उपयोग केवल अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु ही किया जाएगा। उक्त परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां एवं अन्य किसी प्रकार की कोई गतिविधि अनुमत नहीं होगी, जब तक कि आवेदक को नियमानुसार फायर एनओसी जारी नहीं कर दी जाती। ऐसे में द बाॅस को जब तक फायर एनओसी नगर निगम को ओर से नहीं मिल जाती तब तक वह व्यावसायिक गतिविधियां संचालित नहीं कर पाएगा।
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