अगर वेटिंग टिकट पर किया ट्रैवल तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना, रेलवे ने बदल लिए हैं नियम
Date: Jul 23, 2024
By: Nitika Srivastava, Bharatraftar
ट्रैवलिंग पर नए नियम
इंडियन रेलवे ने वेटिंग का टिकट लेकर ट्रेवलिंग करने वालों के लिए नए नियम लागू किए हैं.
क्या है रेलवे का फैसला
अभी तक जिन यात्रियों का टिकट कंफर्म या आरएसी रह जाते थे. वो ऐसी या स्लिप में टिकट लेकर यात्रा कर लेते थे. ऐसे में जिनका टिकट पहले से कंफर्म होता था उन यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी.
भीड़ को देखते हुए फैसला
व्रत में काफी भीड़ होने की वजह से सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो लगातार सामने आ रही थी. जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने यह फैसला लिया है.
बिना कंफर्म टिकट पर जुर्माना
भारतीय रेलवे ने बिना कंफर्म टिकट की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माना का नियम बनाया है.
कितना लगेगा जुर्माना
अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व कोर्ट में सफर करता मिला तो उसे 440 रुपए का जुर्माना भारतीय रेलवे वूलेगा.
टीटी को अधिकार
सिटी ऐसे यात्रियों को बीच में भी उतार सकता है. इसके अलावा वेटिंग वाला यात्री स्लीपर कोच में सफर करता है तो उनसे ₹250 का जुर्माना लिया जा सकता है.
जान लीजिए ये नियम भी
अगर आपने टिकट विंडो काउंटर से लिया है तो, तो आप वेटिंग लिस्ट टिकट पर जनरल डिब्बे पर यात्रा कर सकते हैं.
ऑनलाइन पर सहूलियत नहीं
ऑनलाइन टिकट लेने पर बुक टिकट यात्रियों को डिब्बे पर चढ़ने की अनुमति नहीं होगी. चार्ट प्रिपेयर होने पर टिकट खुद कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा.
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