दिल्ली दंगे में IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी AAP नेता ताहिर हुसैन समेत सभी आरोपियों को उम्रकैद

Ankit Sharma: दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे में IB अफसर अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। अब उन सभी आरोपियों को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन भी शामिल है। जो कि आम आदमी पार्टी की पार्षद रह चुका है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने मर्डर के सभी आरोपियों को IPC की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों को दंगा करने, घातक हथियार के साथ दंगा करने, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों के लिए भी सज़ा सुनाई गई है।
बीजेपी बोली- हत्यारों का समर्थन करती रही थी आम आदमी पार्टी
कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन जब पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़का रहा था, उस समय IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, जिसमें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
हर्ष ने कहा कि जब हत्या के आरोप में ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी की गई तो लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के नेता, खुद अरविंद केजरीवाल भी उसका समर्थन करते रहे। आम आदमी पार्टी के लोग अराजक हैं, उनके नेता अराजक हैं... और ये लोग जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे? आप को इस मामले में जवाब देना चाहिए।
बता दें कि 2020 में केंद्र सरकार के CAA-NRC ड्राफ्ट लाने के विरोध में शाहीन बाग में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इसी ड्राफ्ट के विरोध में दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे। जिसमें कुल 53 लोगों की मौत हो गई थी।
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