Swatantra Bhardwaj: स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत, सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक

सोशल मीडिया पर एक शब्द भी बोला तो सीधे जेल! जंतर-मंतर पर दलित युवक से मारपीट और SC-ST एक्ट में फंसे यूट्यूबर स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान हुई मारपीट मामले में 10 दिन से अधिक समय से जेल में बंद भारद्वाज को कोर्ट ने 3 हफ्ते की रिलीफ दी है।
50 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर अंतरिम जमानत देते हुए साफ कहा कि नियमित जमानत पर फैसला बाहर उनके आचरण को देखकर ही लिया जाएगा। कोर्ट ने सख्त शर्तें रखी हैं। भारद्वाज सोशल मीडिया पर इस केस से जुड़ा कोई पोस्ट नहीं करेंगे और न ही पीड़ित परिवार से संपर्क साधेंगे।
फैसले साक्ष्य के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर नहीं
इस मामले में जज ने कहा कि फैसले साक्ष्यों के आधार पर होंगे, सोशल मीडिया के आधार पर नहीं। अगर एक भी शर्त टूटी, तो जांच अधिकारी और शिकायतकर्ता तुरंत कोर्ट को बताएंगे और जमानत रद्द कर दी जाएगी। अदालत का यह रुख दिखाता है कि सोशल मीडिया की भड़काऊ बयानबाजी पर अब कानून सख्त है।
ये भी पढ़ें- ‘मुझे जिंदा जलाने की तैयारी थी’ चंद्रशेखर रावण का बाराबंकी कांड पर बड़ा आरोप
इस लिंक को शेयर करें

