नरेश मीणा 6 अगस्त तक जाएंगे जेल, गिरफ्तारी के आदेश जारी

Naresh Meena : टोंक के समरावता कांड के आरोपी नरेश मीणा को अब 6 अगस्त तक जेल भेजा जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गया है। टोंक की SC/ST कोर्ट ने नरेश मीणा को बड़ा झटका देते हुए उनकी सशर्त जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को 6 अगस्त तक नरेश मीणा को गिरफ्तार कर पेश करने का आखिरी समय दिया है।
नरेश मीणा की संपत्तियों के दस्तावेज कोर्ट में होंगे पेश
SC/ST कोर्ट के आदेश के बाद नगरफोर्ट थाना पुलिस ने बारां जिले की मोठपुर तहसील के नयागांव (नानवता) स्थित नरेश मीणा की तमाम चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा और रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है, जिसे जल्द ही अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
नरेश मीणा के गिरफ्तारी आदेश पर उनके समर्थकों-सहयोगियों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर पंचायत चुनाव से पहले उन्हें जेल में डालकर जन-आवाज़ को दबाना चाहती है। दूसरी तरफ, पुलिस प्रशासन का साफ़ कहना है कि वे किसी राजनीतिक दबाव में नहीं हैं बल्कि कानून और न्यायपालिका के आदेश की पालना कर रहे हैं।
क्या था समरावता कांड?
टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को पोलिंग बूथ पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने ऑन-ड्यूटी SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। इसी अपराध में उन्हें जेल हुई थी और 9 महीने उन्होंने जेल की हवा खाई थी। हाईकोर्ट से उन्हें सख्त शर्तों पर जमानत मिली थी लेकिन 25 जुलाई को झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल इमारत हादसे के बाद, अस्पताल के बाहर उग्र प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई को कोर्ट ने जमानत की शर्तों का सीधा उल्लंघन माना।
जज आरती माहेश्वरी की अदालत ने माना कि जेल से बाहर आते ही उन्होंने हाईकोर्ट की शर्तों को ठेंगा दिखाया, जिसके बाद 13 जुलाई को उनकी जमानत खारिज कर गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
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