Rajasthan Transfer: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों से हटा बैन, 5 जुलाई तक हो सकेंगे ट्रांसफर

Rajasthan News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर बैन 5 जुलाई तक हटा दिया गया है। यानी अब 5 जुलाई तक अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। हालांकि इसमें थर्ड ग्रेड टीचर्स, चिकित्सा विभाग के कर्मियों के ट्रांसफर नहीं होंगे। इनमें एकल महिला, विधवा, बीमार कर्मचारी, दिव्यांग कर्मी, पति-पत्नी ट्रांसफर मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आदेश प्रदेश के सभी निगमों, मंडलों, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।
आदेश में ये रखी गई हैं शर्तें
राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के आदेश में लिखा है कि “इस विभाग द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध के क्रम में दिनांक 19.06.2026 से दिनांक 05.07.2026 की अवधि के बीच उक्त प्रतिबन्ध हटाया जाता है। शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के अध्यापकों तथा वर्षा काल में सम्भावित बिमारियों के दृष्टिगत चिकित्सा विभाग के कार्मिकों हेतु स्थानान्तरण प्रतिबन्ध अग्रिम आदेशों तक यथावत रहेगा।“
आदेश में लिखा है कि, “स्थानान्तरण में एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता, मेडिकल बोर्ड, सक्षम स्तर द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग जैसे कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफडे, किड़नी के गंभीर या दूसरी प्राण घातक बीमारियों से ग्रसित कार्मिक, दीर्घावधि सेवा, दिव्यांग कर्मियों और राजकीय सेवारत पति-पत्नी मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आदेश राज्य के समस्त निगमों/मण्डलों/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाओं पर भी लागू होगा।“
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