सुप्रीम कोर्ट का SI भर्ती परीक्षा 2021 पर बड़ा फैसला, चयनित उम्मीदवारों की याचिका खारिज

Supreme Court on SI Recruitment Exam 2021: एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसी गंभीर अनियमितताओं से ग्रस्त चयन प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दे सकते क्योंकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। ऐेसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हाईकोर्ट के फैसले पर भी मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई की।
चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि ये पेपर बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि केवल 6.3 प्रतिशत उम्मीदवार ही दागी थे। इनमें से 838 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी थी वे दो साल से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान प्रशिक्षण पर भी भारी खर्च हुआ।
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कोर्ट ने की ये टिप्पणियां
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 4 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया था। मामले में याचिकाकत्र्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डा. अभिषेक मनु सिघंवी और पीएस पटवालिया ने दलीलें दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की पेपर लीक से जुड़े मामले में गिरफ्तारी हुई थी। जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की थी। ये व्यवस्थागत भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे में दागी और निर्दोष उम्मीदवारों को अलग करना जरूरी है। जोकि भर्ती को रद्द किए बिना संभव नहीं था। कोर्ट ने इस फैसले में खुद के लिए फैसले को ही आधार बनाया। बता दें कि कोर्ट ने एक मामले में 44 एमबीबीएस उम्मीदवारों के कारण पूरे देश में नीट की परीक्षा रद्द कर दी थी।
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