सावधान! दिवाली पर ट्रेन में पटाखे ले जाने की गलती न करें यात्री, पकड़े गए तो इतने साल जेल व जुर्माना भी
डीआरएम ने कहा कि दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है। लेकिन यात्रियों को अपनी और सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
त्योहारों का सीजन नजदीक है, इस दौरान रेलवे प्रशासन ने विशेष एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे प्रशासन ने दीपोत्सव पर ट्रेन से घर जाने वाले यात्रियों को आगाह किया है कि वे यात्रा के दौरान अपने साथ पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ न ले जाएं। इसे रोकने के लिए त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ व जीआरपी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है।
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पकड़े जाने पर यह सजा दी जाएगी
डीआरएम ने कहा कि दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है। लेकिन यात्रियों को अपनी और सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों को ट्रेन में यात्रा के दौरान पटाखे न ले जाने और रेलवे परिसर में इनका प्रयोग न करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि पटाखे व अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर ट्रेन में यात्रा करना गैर कानूनी है। इसके साथ ही पार्सल वैन में ऐसी वस्तुओं या गैस सिलेंडरों की बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है तथा पार्सल घर में तैनात पर्यवेक्षकों और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ज्वलनशील वस्तुओं और पटाखों की बुकिंग और लोडिंग पर प्रतिबंध से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि हालांकि ट्रेन में यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थ ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, लेकिन पार्सल वैन में ऐसी सामग्री या गैस सिलेंडर की बुकिंग भी प्रतिबंधित है और पार्सल घर में तैनात सुपरवाइजर व अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ज्वलनशील पदार्थ व पटाखों की बुकिंग व लोडिंग पर प्रतिबंध के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।