एलएमवी लाइसेंस वालों के लिए खुशखबरी! 7500 किलो तक के परिवहन वाहनों के लिए एलएमवी लाइसेंस ही काफी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाला एक परिवहन वाहन भी एक हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) ही है।
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने "बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंबा देवी" मामले में फैसला सुनाया है कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस वाला व्यक्ति 7,500 किलोग्राम (किलो) से कम वजन वाले "हल्के मोटर वाहन श्रेणी के परिवहन वाहन" को चलाने के लिए अधिकृत है।
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7500 किलो तक के परिवहन वाहन
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि 7,500 किलोग्राम से कम वजन वाला एक परिवहन वाहन भी एक हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) ही है।
एलएमवी लाइसेंस से भी चलेंगे परिवहन वाहन
"हमारा मानना है कि अगर परिवहन वाहन का सकल वजन 7,500 किलोग्राम के भीतर है, तो एलएमवी लाइसेंस धारक भी उसी परिवहन वाहन को चला सकता है। 7,500 किलोग्राम से कम सकल वजन वाले वाहन को चलाने के लिए हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस रखने वाला चालक परिवहन वाहन चला सकता है। हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और परिवहन वाहन के बीच कोई भी फर्क नहीं है," कोर्ट ने कहा।
सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील और सीजीएससी, भारत सरकार, दिल्ली उच्च न्यायालय, जगदीश चंद्र सोलंकी ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन नियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त पात्रता मानदंड जैसे धारा 4 जो परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करती है, धारा 8 जो फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित करती है, आदि केवल ऐसे वाहनों ('मध्यम माल वाहन') पर लागू होंगे जिनका सकल वजन 7,500 किलोग्राम से अधिक है, जैसे 'मध्यम यात्री वाहन', 'भारी माल वाहन' और 'भारी यात्री वाहन'। इसका मतलब है कि ड्राइवर के पास 7500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले ऐसे वाहनों को चलाने के लिए परिवहन (Transport) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
चालक के पास परिवहन ड्राइविंग लाइसेंस
इसके अलावा, हालांकि ई-कार्ट, ई-रिक्शा जैसे वाहन और खतरनाक सामान ले जाने वाले वाहन जिनका वजन 7500 किलोग्राम से कम है, लेकिन ऐसे वाहन चलाने के लिए चालक के पास परिवहन (Transport) ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।