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आर्मी अफसरों पर हमला और रेप मामले में कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई, अब कोई सपने में भी...पढ़े रिपोर्ट

पुलिस ने बताया कि हमलावर पिस्तौल और डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को धमकाया। उन्होंने एक जोड़े को बंधक बना लिया और दूसरे जोड़े से उनकी रिहाई के बदले में 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

आर्मी अफसरों पर हमला और रेप मामले में कोर्ट ने की सख्त कार्रवाई, अब कोई सपने में भी...पढ़े रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने सोमवार को सेना के दो अधिकारियों पर हमला करने और उनकी महिला साथी के साथ बलात्कार करने के आरोप में छह लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस के अनुसार, यह घटना 10 और 11 सितंबर की रात को महू सैन्य छावनी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल जाम गेट के पास हुई।

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आरोपियों की पहचान अनिल बरोर (27), पवन बंसुनिया (23), रितेश भाभर (25), रोहित गिरवाल (23), संदीप वारिया (18) और सचिन मकवाना (25) के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रूपेश कुमार द्विवेदी ने पुष्टि की कि अदालत ने सभी छह को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस के अनुसार, 23 और 24 वर्ष की आयु के दो सेना अधिकारी महू के इन्फैंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। घटना के समय वे अपनी दो महिला मित्रों के साथ जाम गेट पर देर रात पिकनिक मनाने गए थे। बताया जा रहा है कि समूह सुनसान इलाके में तेज आवाज में संगीत बजा रहा था, तभी छह आरोपी उनके पास पहुंचे।

हमलावरों के पास पिस्तौल और कई हथियार 

पुलिस ने बताया कि हमलावर पिस्तौल और डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को धमकाया। उन्होंने एक जोड़े को बंधक बना लिया और दूसरे जोड़े से उनकी रिहाई के बदले में 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी।

हमले के दौरान कथित तौर पर एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि, बलात्कार के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर एएसपी द्विवेदी ने कहा, "महिला सदमे में है और वह अभी कोई बयान नहीं देना चाहती है।"

इस बीच, पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें सामूहिक बलात्कार, डकैती, जबरन वसूली और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के आरोप शामिल हैं, साथ ही शस्त्र अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं।