जमानत मिलने के बाद केजरीवाल आज ही होंगे जेल से रिहा या करना होगा थोड़ा इंतजार ? जाने क्या है पूरी प्रक्रिया
शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है. केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के अंतरिम जमानत मिल गई. लोकसभा चुनाव में अब केजरीवाल चुनाव प्रचार कर सकते है. अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है .
केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से 4 जून तक के लिए जमानत मांगी थी. जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए 1 मार्च तक की जमानत की मंजूरी दी. 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
जमामत का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता. ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.
कितने समय में केजरीवाल होंगे रिहा ?
सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश अभी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा. जिसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज आदेश को तैयार करेंगा और तिहाड़ जेस प्रशासन को भेजेंगा, जिसके बाद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे. केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं, उसका निपटारा लगभग एक घंटे में हो जाता है. तो आज ही रात तक केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते है.