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Rajasthan News: इस निर्दलीय विधायक की रद्द होगी सदस्यता? सोशल मीडिया पर साझा किया था प्रमाण पत्र, पढ़े पूरा मामला

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के भाजपा में शामिल होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है।

Rajasthan News: इस निर्दलीय विधायक की रद्द होगी सदस्यता? सोशल मीडिया पर साझा किया था प्रमाण पत्र, पढ़े पूरा मामला

राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इस समय बड़ी खबर सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पत्र लिखा है। इसमें जूली ने मांग की है कि भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें विधायक पद से अयोग्य घोषित किया जाए। हाल ही में विधायक कोठारी BJP सदस्यता अभियान के तहत पार्टी में शामिल हुए।

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जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

दरअसल, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भीलवाड़ा के निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के भाजपा में शामिल होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि, "भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भीलवाड़ा शहर से निर्वाचित निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दलबदल विरोधी प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं।"

उन्होंने आगे लिखा कि, "कोठारी दल-बदल के आधार पर अयोग्यता नियम, 1985 के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कोठारी ने 4 सितंबर को अपना सदस्यता प्रमाण पत्र क्रमांक 5826 सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विधायक ने खुद ही भाजपा की सदस्यता का प्रमाण साझा किया है, जिसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।"

दल-बदल के आधार पर सदस्यता रद्द की जाए- जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आगे लिखा कि, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्यता नियम, 1985 के पैराग्राफ क्रमांक 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि, "निर्दलीय संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि वह अपने निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है।" इसके बाद दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को अयोग्य घोषित करने और उनकी विधानसभा से सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई है। इससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। विपक्षी दलों ने कोठारी पर दलबदल विरोधी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं ले सकता। ऐसा करने पर उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है। गौरतलब है कि कोठारी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विट्ठल शंकर अवस्थी को हराया था।