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दीवार में सीलन की वजह से 5 लाख रुपयों में दीमक लगने की बात...बैंक ग्राहक परेशान, हैरान कर देगा पूरा मामला

नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में चोरी हुई है और ये चोरी किसी चोर ने नहीं की, बल्कि लॉकर में रखे 5 लाख रुपये और कीमती जेवरात के बॉक्स को दीमक खा गए.

दीवार में सीलन की वजह से 5 लाख रुपयों में दीमक लगने की बात...बैंक ग्राहक परेशान, हैरान कर देगा पूरा मामला

लोग बैंक लॉकर को अपना कीमती सामान सुरक्षित रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं. लेकिन, नोएडा में एक बैंक लॉकर में रखे पैसे जलकर राख हो गए. मजे की बात ये है कि इन 5 लाख रुपयों को कोई निकाल या चुरा नहीं सका, यानी पैसे अंदर ही थे. फिर भी कैमरों की निगरानी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद लॉकर के अंदर रखे पैसे जलकर राख हो गए. ये कहानी एक जादू की तरह है जिसमें जादूगर कपड़ा खींचकर अंदर रखी चीज को गायब कर देता है.

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अब सवाल ये उठता है कि पैसों की ये हालत कैसे हुई?

दरअसल, नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के लॉकर में चोरी हुई है और ये चोरी किसी चोर ने नहीं की, बल्कि लॉकर में रखे 5 लाख रुपये और कीमती जेवरात के बॉक्स को दीमक खा गए. लॉकर धारक की शिकायत पर बैंक अधिकारी ने आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. लॉकर में रखे थे पांच लाख रुपये

नोएडा के सेक्टर 51 स्थित सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक में जिस व्यक्ति के लॉकर से पैसे गायब हुए हैं, उसने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उसके लॉकर में पांच लाख रुपये रखे थे। दो-तीन दिन पहले जब वह पैसे निकालने गया तो सभी नोटों में दीमक लगी हुई थी। दो लाख रुपये के नोट पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि तीन लाख रुपये के नोटों में छेद हो गए। इन नोटों का बाजार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा कीमती आभूषणों के डिब्बे को भी दीमक ने नष्ट कर दिया। बैंक के शाखा प्रबंधक आलोक ने माना है कि बैंक की दीवारों में सीलन के कारण पैसे में दीमक लगी है। उनका कहना है कि बैंक के अन्य लॉकर सुरक्षित हैं।

क्या है आरबीआई की गाइडलाइन?

बैंक के शाखा प्रबंधक का कहना है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बैंक धारक को अनुबंध के साथ लॉकर उपलब्ध कराता है। बैंक लॉकर के आकार के आधार पर 2,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक का लॉकर शुल्क लेता है। ऐसे में लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होती है। इसमें जरूरी दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागजात, कीमती आभूषण और अन्य सामान रखे जा सकते हैं, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक इसमें नोट नहीं रखे जा सकते। अगर कोई व्यक्ति बैंक लॉकर में नकदी रखता है और किसी कारण से नकदी को नुकसान पहुंचता है तो इसकी भरपाई करना बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। कुल मिलाकर यह पैसा अब संबंधित व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।