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Sukanya Samriddhi Yojana update: दादा-दादी से माता-पिता के नाम अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) सहित राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं (एनएसएस) के तहत बचत खातों के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं।

Sukanya Samriddhi Yojana update: दादा-दादी से माता-पिता के नाम अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें

भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में लोकप्रिय सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) सहित राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं (एनएसएस) के तहत बचत खातों के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं। 1 अक्टूबर से प्रभावी इन नियमों का उद्देश्य विसंगतियों को ठीक करना है।

 

अकाउंट ट्रांसफर से संबंधी नए निर्देश

इन दिशानिर्देशों में एक महत्वपूर्ण अपडेट दादा-दादी द्वारा खोले गए सुकन्या समृद्धि खातों से संबंधित है। नए नियमों के तहत जो खाते कानूनी अभिभावकों या माता-पिता द्वारा नहीं खोले गए थे, उन्हें अब योजना के मूल दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए संरक्षकता के अनिवार्य ट्रांसफर से गुजरना होगा।

 

पहले दादा-दादी के लिए वित्तीय सुरक्षा के संकेत के रूप में अपनी पोतियों के लिए एसएसवाई खाते खोलना आम बात थी। हालांकि योजना यह अनिवार्य करती है कि केवल कानूनी अभिभावक या माता-पिता ही इन खातों को खोल सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। जिन लोगों ने दादा-दादी की देखरेख में सुकन्या समृद्धि खाते खोले हैं उनको नए नियमों का पालन करना होगा।

 

नए नियमों का पालन करने का तरीका

 

ट्रांसफर शुरू करने से पहले व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होने चाहिए-

 

मूल खाता पासबुक- इसमें खाते के सभी विवरण शामिल हैं।

 

बालिका का जन्म प्रमाण पत्र- उम्र और रिश्ते का प्रमाण।

 

बालिका के साथ संबंध का प्रमाण- जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जो संबंध स्थापित करते हैं।

 

नए अभिभावक का पहचान प्रमाण- माता-पिता या अभिभावक की सरकार द्वारा जारी आईडी।

 

विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र- उस डाकघर या बैंक से उपलब्ध जहां खाता है।

 

आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने के बाद, उपयोगकर्ताओं को सबसे पहले उस डाकघर या बैंक में जाना चाहिए जहां खाता खोला गया था।

 

उन्हें नए दिशानिर्देशों के अनुसार खाता संरक्षकता स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बारे में अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। फिर उन्हें बैंक या डाकघर द्वारा प्रदान किया गया आवश्यक स्थानांतरण फॉर्म भरना चाहिए।

 

मौजूदा खाताधारक (दादा-दादी) और नए अभिभावक (माता-पिता) दोनों को इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा।

 

एक बार ये पूरा हो जाने पर उन्हें सहायक दस्तावेजों के साथ स्थानांतरण फॉर्म जमा करना चाहिए।

 

बैंक या डाकघर कर्मचारी अनुरोध की समीक्षा करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे।

 

वैरिफिकेशन और अपडेट

 

दस्तावेज़ जमा करने के बाद बैंक या डाकघर वैरिफिकेशन प्रक्रिया को अंजाम देगा। जरूरत पड़ने पर वे अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं।

 

एक बार वैरीफिकेशन पूरा हो जाने पर, नए अभिभावक के विवरण को प्रतिबिंबित करने के लिए खाता रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा।

 

एक बार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद ग्राहकों को नए अभिभावक के विवरण को दर्शाने वाली अपडेट पासबुक एकत्र करनी चाहिए।

 

मल्टिपल खातों को बंद करना

 

संरक्षकता हस्तांतरण आवश्यकता के अलावा दिशानिर्देश योजना नियमों के उल्लंघन में खोले गए एकाधिक खातों के मुद्दे को भी संबोधित करते हैं।

 

अगर एक ही लड़की के लिए दो से अधिक खाते खोले गए हैं, तो अतिरिक्त खाते तुरंत बंद कर दिए जाएंगे और मूल राशि बिना किसी अर्जित ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

 

यह कदम एसएसवाई दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रति परिवार केवल दो खाते खोले जा सकते हैं।