Bharatpur News: सीएम भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा को लेकर कोर्ट में क्यों दायर हुई याचिका ? जानकर उड़ जाएंगे होश !
याचिकाकर्ता सांवरमल चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से जयपुर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनामिका सहारण की अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री शर्मा को इस मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी।
राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ कस्बे में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए जयपुर की एक अदालत में याचिका भी दायर की गई है ।
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याचिकाकर्ता सांवरमल चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से जयपुर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनामिका सहारण की अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री शर्मा को इस मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी, जिसमें विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेना भी शामिल था।
मीडिया के माध्यम से जानकारी में आया है कि अधिवक्ता श्री सांवर चौधरी ने अदालत में याचिका दर्ज कर बताया है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गोपालगढ़ दंगों से संबंधित FIR RC/05/SC-III/2011, PS CBI-III, New Dellhi के चल रहे ट्रायल के बीच अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा कर… pic.twitter.com/WQYvItIS7f
— Tika Ram Jully (@TikaRamJullyINC) September 12, 2024
2011 में हुई थी सांप्रदायिक हिंसा का मामला
मुख्यमंत्री इन दिनों 'राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट-2024' के सिलसिले में निवेशकों से मिलने के लिए विदेश दौरे पर हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शर्मा 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी हैं। इस हिंसा में करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील सागर चौधरी ने कहा, 'मुख्यमंत्री को मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी थी। उन्होंने कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है क्योंकि वह इस समय विदेश यात्रा पर हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को तय की है।'