औषधि नियंत्रण विभाग का एक्शन, जिले में 16 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित
श्रीगंगानगर, औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ा एक्शन लिया हैं. विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिल के 16 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए है.
औषधि नियंत्रण विभाग ने मेडिकल स्टोर के ऊपर बड़ा एक्शन लिया हैं. विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिल के 16 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए है.
जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया. इसमें कई प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 16 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पत्र निलम्बित किये गये हैं।
सहायक औषधि नियंत्रण अशोक कुमार मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल मेडिकल एजेंसी श्रीगंगानगर का 6 से 20 मई 2024 तक लाइसेंस निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है.
इसी प्रकार न्यू खोखर मेडिकल स्टोर रावला मंडी का 13 से 17 मई तक, न्यू मुस्कान मेडिकल स्टोर रावला मंडी का 13 से 17 मई तक, जय हनुमंत मेडिकल स्टोर चक नाहरांवाली अनूपगढ़ का 13 से 17 मई तक, जय मां मेडिकल एजेंसी नई मंडी घड़साना का 9 व 10 मई तक, गुडलक मेडिकोज अनूपगढ़ का 9 से 13 मई तक, झा मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ का 6 से 15 मई तक, गणेश मेडिकल स्टोर महियांवाली का 6 से 15 मई तक,
न्यू भारत मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 20 मई तक, सिद्धि विनायक मेडिकल हाॅल श्रीगंगानगर का 6 से 15 मई तक, न्यू लक्ष्मी मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 8 मई तक, मन्नत मेडिकल स्टोर गांव 2 एमएनडब्ल्यूएम मन्नेवाला का 6 से 15 मई तक, कोहिनूर मेडिकल स्टोर गांव सुंदरपुरा सादुलशहर का 6 से 12 मई तक, तारा मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 12 मई तक, बुटृर मेडिकोज रावला मंडी का 6 से 10 मई तक,
मुस्कान मेडिकोज रावला मंडी का 6 से 20 मई तक अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं.
रिपोर्ट- अमित चौधरी