Trendingट्रेंडिंग
वेब स्टोरी

Trending Web Stories और देखें
वेब स्टोरी

Diwali 2024: कड़ी निगरानी, पटाखों की समयसीमा, दिवाली सेलिब्रेशन से राजस्थान निवासी जान लें ये आदेश,वरना पड़ेगा पछताना !

दीपावली के मद्देनजर जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 6,000 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात हैं और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटाखों को जलाने के लिए समय सीमा भी तय की गई है।

Diwali 2024:  कड़ी निगरानी, पटाखों की समयसीमा, दिवाली सेलिब्रेशन से राजस्थान निवासी जान लें ये आदेश,वरना पड़ेगा पछताना !

खबर राजस्थान से है। जहां दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। रोशनी का ये पर्व प्रदेश में अमन-चैन के साथ मनाया जाये इसके लिए पुलिस प्रशासन भी हाई-अलर्ट पर है। वहीं, शहर में ट्रैफिक मैनेजमैंट करने के लिए खासा इंतजमात किया गये हैं। बता दें, राजधानी जयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चाराहौं से लेकर गलियों तक पुलिस की तैनाती की गई है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है। इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर QURT के साथ अतिरिक्त पुलिसबल तैनात किया गया है। जबकि पटाखे जलाने के लिए भी समयसीमा तय की गई है।

ये भी पढ़ें- दीपावली पर राजस्थान हाई अलर्ट, जयपुर में 6,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

छह पुलिसकर्मी रखेंगे नजर

इससे इतर ज्यादा जानकारी देते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों के अपनी टीम के साथ फील्ड में रहने के आदेश दिये हैं। शहर की कानून व्यवस्था दिवाली पर ठीक रहे इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है। जयपुर में 6 हजार के ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात है। जिसमें होमागार्ड जवान भी शामिल हैं। जबकि भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाम न लगे। इसके लए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक है। बता दें, मानसरोवर, वैशाली नगर, परकोटा और मालवीय नगर समेत शहर के प्रमुख स्थानों में पुलिस भाईदूज तक तैनात रहेगी। 

पटाखे जलाने के लिए समयसीमा तय 

वहीं, दीपावली से पहले दिल्ली समेत कई राज्यों में प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार ने पटाखा जलाने के लिए समयसीमा निर्धानिरत की है। जहां आम जनता दीपावली और गुरू पर्व पर केवल दो घंटे पटाखे जला सकेंगे। वहीं ये समय आठ-दस बजे के बीच होगा। जबकि क्रिसमस और नये साल पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके साथ ही नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध है।