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बुलडोजर के इंसाफ पर लगा 'सुप्रीम' ब्रेक, दो हफ्ते तक अब नहीं चलेगा बुलडोजर, कोर्ट में सामने आई ये जानकारी !

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका ये आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा यानी कि अगर सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है।

बुलडोजर के इंसाफ पर लगा 'सुप्रीम' ब्रेक, दो हफ्ते तक अब नहीं चलेगा बुलडोजर, कोर्ट में सामने आई ये जानकारी !

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। राज्य सरकारों को बुलडोजर एक्शन के लिए अब सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। उत्तर प्रदेश का का बुलडोजर एक्शन इन दिनों काफी राज्यों में देखने को मिला था। राजस्थान, मध्य-प्रदेश, गुजरात और अन्य जगह पर भी बुलडोजर एक्शन की खबरें लगातार सामने आ रही थी।

बुलडोजर मॉडल पर SC की रोक!

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन लेने वाले राज्यों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि अगली सुनवाई तक किसी भी राज्य में कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होगा।

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 अवैध अतिक्रमण पर चलेगी बुलडोजर!

सुप्रीम कोर्ट की तरफ कुछ मामलों में छूट भी दी गई है। बुलडोजर एक्शन वाले अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अवैध अतिक्रमण में बुलडोजर चलाने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उसका ये आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइनों, जलाशयों पर अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा यानी कि अगर सड़क, फुटपाथ या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार बुलडोजर एक्शन ले सकती है।

दायर याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश

बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद में याचिका दायर की थी। जिसमें बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकारों द्वारा मनमानी की बात कही गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान 1 अक्टूबर तक रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर कार्रवाई दो हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। आप इसे रोक दीजिए, 15 दिन में क्या होगा?