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जयपुर की उपभोक्ता का गजब फैसला, सिनेमा हॉल में फटा कुर्ता तो भरना पड़ा 23,500 का हर्जाना

जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं यहां अगर उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी होती है तो उसके लिए सजा और अधिकारों के संरक्षण के फैसले लिए जाते हैं पहले के समय में दुकानदार कई बार नकली या खराब सामान देकर उप्भोक्ता को मूर्ख बना देते थे लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट्स ग्राहकों के साथ हुए फ्रॉड या नाइंसाफी के मामलों में सुनवाई करते हैं

जयपुर की उपभोक्ता का गजब फैसला, सिनेमा हॉल में फटा कुर्ता तो भरना पड़ा 23,500 का हर्जाना

जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं। यहां अगर उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी होती है तो उसके लिए सजा और अधिकारों के संरक्षण के फैसले लिए जाते हैं। पहले के समय में दुकानदार कई बार नकली या खराब सामान देकर उप्भोक्ता को मूर्ख बना देते थे। लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट्स ग्राहकों के साथ हुए फ्रॉड या नाइंसाफी के मामलों में सुनवाई करते हैं।

टूटी सीट में फंसकर फट गया था कुर्ता

मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में जयपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने एक फरियादी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले को जानकर आप भीहैरान रह जाएंगे। मामले में एक शख्स ने आरोप लगाया कि जब वहथियेटर गया तो वहां लगी टूटी सीट में फंसकर उसका कुर्ता फट गया था।उसे इसका हर्जाना मिलना चाहिए। कोर्ट ने भी मामले में शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया और थियेटर वालों को अच्छा-खासा अमाउंट फाइन के तौर पर देना पड़ा।

कार्निवल सिनेमा से जुड़ा बताया गया मामला

मामला कार्निवल सिनेमा से जुड़ा बताया गया । इस मामले को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग ने सिनेमा हॉल वालों को ग्राहक के कपड़ों के फटने से हुए नुकसान के बदले बाइस हजार रुपए देने का फैसला सुनाया । इसके अलावा सिनेमा हॉल वालों को ग्राहक के कुर्ते की कीमत, जो पंद्रह सौ है,वो भी देने को कहा गया है। यानी टूटी सीट की वजह से फटे कुर्ते के कारण सिनेमा हॉल वालों को शख्स को पूरे तेईस हजार पांच सौ रुपये देने होंगे। कोर्ट के इस फैसले को जिसने भी सुना उसको सिनेमा हॉल वालों पर एक बार हंसी जरुर आई।