Trendingट्रेंडिंग
वेब स्टोरी

और देखें
वेब स्टोरी

फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर फैलाई जागरूकता और बताया न मानने पर लग सकता है जुर्माना

बारां, राजपुर: ग्राम पंचायत राजपुर में कृषि विभाग की ओर से कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खेतों में फसलों के अवशेष न जलाने की अपील के साथ किसानों को लोकसभा चुनाव में बिना किसी लालच के निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई।

फसलों के अवशेष न जलाने को लेकर फैलाई जागरूकता और बताया न मानने पर लग सकता है जुर्माना
वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पुरूषोत्तम मेहता ने फसलों के अवशेष नहीं जलाने व मतदान करने की दिलाई शपथ

ग्राम पंचायत राजपुर में कृषि विभाग की ओर से कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें खेतों में फसलों के अवशेष न जलाने की अपील के साथ किसानों को लोकसभा चुनाव में बिना किसी लालच के निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई।

फसल अवशेषों के कई उपयोग

विभाग के वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक पुरूषोत्तम मेहता ने बताया कि किसान फसल अवशेष का उपयोग, विभिन्न प्रकार से, काम में लिया जा सकता है। जैसा कि प्राय देखा गया है कि गेहूं और अन्य फसल की कटाई कम्बाईन हार्वेस्टर से की जा रही है, जिसके कारण खेतों में फसल अवशेष रह जाते है। फसल अवशेषों को उन्नत कृषि यंत्रों जैसे-कल्टीवेटर, रीपर, हैप्पी सीडर, स्ट्रॉ रीपर इत्यादि के उपयोग से फसल अवशेष को काटकर या टूकड़े-टूकड़े कर भूसा या चारा बनाया जाकर पशुओं के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। साथ ही फसल अवशेषों को मिटटी में मिश्रित कर, मिटटी में मिलाने पर खाद का काम करेगी।

फसल अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

कार्बनिक प्रदार्थ ज्यादा होने पर लाभदायक जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जो मृदा की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाती है। लेकिन फसल अवशेषों को जलाने से यह अमूल्य पदार्थ नष्ट हो रहे हैं। फसल अवशेषों को जलाने से मृदा का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते है, जिससे फसलों की उत्पादन क्षमता पर विपरित प्रभाव भी पड़ता है और कृषकों पर उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। इसी के साथ ही कृषकों को बताया कि फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना भी लगेगा। अगर किसानों की ओर से कृषि अपशिष्ट जलाए जाते हैं, तो जुर्माना भी लगाया जाएगा।

2 एकड़ भूमि वाले किसानों को ₹2500 जुर्माना

2 से 5 एकड़ वाले किसानों पर ₹5000 जुर्माना

इससे अधिक रकबा वाले किसानों को ₹15000 तक जुर्माना

इसी के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 की धारा 19 के तहत कृषि अपशिष्ट जलाने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ये सारी जानकारी दिए जाने के मौके पर, गोष्ठी में ग्राम विकास अधिकारी सुभाष चंद भी उपस्थित थे।

रिपोर्ट: सुमरन मेहता