'हमारे बारह' को क्लीन चिट, HC ने कहा फिल्म का उद्देश्य 'महिलाओं का सशक्तिकरण', फिर एक गलती पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
Hamara Barah: 'हमारे बारह' पर विवाद के बाद आखिरकार फिल्म को नई रिलीज डेट मिल गई है। अन्नू कपूर स्टारर फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज डेट पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि 'हमारे बारह' में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। जिसके बाद फिल्म को नई रिलीज डेट मिल गई है।
'हमारे बारह' पर विवाद के बाद आखिरकार फिल्म को नई रिलीज डेट मिल गई है। अन्नू कपूर स्टारर फिल्म 'हमारे बारह' की रिलीज डेट पर कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि 'हमारे बारह' में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। जिसके बाद फिल्म को नई रिलीज डेट मिल गई है।
कब रिलीज होगी 'हमारे बारह'
Based on women's rights, #HamareBarah is finally releasing in theatres on June 21
— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) June 20, 2024
Directed by Kamal Chandra and presented by Radhika G Film & Newtech Media Entertainment, the film is produced by Ravi S. Gupta, Birender Bhagat, Sanjay Nagpal, and Sheo Balak Singh. The film is… pic.twitter.com/LQfgbnqORd
मेकर्स द्वारा फिल्म की रिलीज डेट 7 जून तय की गई थी, फिर से 14 जून के लिए टाल दिया गया था। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 21 जून, 2024 को स्क्रीन पर रिलीज होगी।
जानिए क्यों हुआ था फिल्म को लेकर विवाद?
'हमारे बारह' फिल्म का ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ, इसको लेकर विवाद शुरू हो गया। एक खास समुदाय ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया था और इस फिल्म की रिलीज के खिलाफ रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर 14 जून तक रोक लगा थी। लेकिन अब 19 जून, 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई कर, फिल्म को क्लीनचिट दे दी गई। हाईकोर्ट ने कहा कि फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं हैं। साथ ही इस बात को भी हाईलाइट किया कि ये फिल्म महिला उत्थान को बढ़ावा देती है। इस फैसले से मेकर्स गदगद हो उठे और इसी के साथ फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई।
कोर्ट ने लगाया 5 लाख का जुर्माना
'हमारे बारह'पर फैसले के समय ये हाईलाइट किया गया था कि ये फिल्म महिला उत्थान को बढ़ावा देती है। इस फैसले से मेकर्स गदगद हो उठे। लेकिन कथित तौर पर, कोर्ट ने स्पेसिफिक मोडिफिकेशन की सिफारिश की, जिसे फिल्म निर्माताओं और याचिकाकर्ताओं दोनों ने मान लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को ट्रेलर से कुछ डायलॉग्स और सीन हटाने पर सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने फिल्म में 12-सेकंड के दो डिसक्लेमर शामिल करने की सिफारिश की। इसके अलावा अदालत ने जरूरी मोडिफिकेशन और सीबीएफसी से नया सर्टिफिकेशन मिलने के बाद फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने पहले सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के बिना ट्रेलर जारी करने के लिए फिल्म के निर्माताओं पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।