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कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी सगे भाइयों को सुनाई सज़ा

अलवर के पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को 20 साल और 3 साल की सजा के साथ 30 हजार और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि विशेष लोक अभियोजक रोशनदिन खान ने बताया कि चेतराम और दयाराम दोनों सगे भाइयों ने नाबालिग पीड़िता को फोन कर बुलाया और अपने सुनिश्चित स्थान पर ले जाकर बंधक बनाकर 7 दिन तक सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

अलवर के पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म करने वाले दो सगे भाइयों को 20 साल और 3 साल की सजा के साथ 30 हजार और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि विशेष लोक अभियोजक रोशनदिन खान ने बताया कि चेतराम और दयाराम दोनों सगे भाइयों ने नाबालिग पीड़िता को फोन कर बुलाया और अपने सुनिश्चित स्थान पर ले जाकर बंधक बनाकर 7 दिन तक सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

किसी तरह पीड़िता दोनों के चंगुल से भाग निकली और अपने परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराया. परिजनों ने संबंधित थाने में शिकायत दी. करीब एक साल तक चले मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज जागेंद्र अग्रवाल ने 18 गवाहों, 22 दस्तावेजों और पॉजिटिव एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर फैसला और 30 हजार रूपये और आरोपी दयाराम को 3 साल की सजा के साथ 000 के जुर्माने से दंडित किया.