झुंझुनूं में 8 साल पुराने मर्डर केस में सास-बहू का खौफनाक षड्यंत्र बेनकाब, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
राजस्थान के झुंझुनूं में आठ साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए ससुर की हत्या के आरोप में बहू, उसके प्रेमी और अन्य दो साथियों को उम्रकैद की सजा दी है। 2016 की इस हत्या की घटना में, पीड़ित सुभाष चंद्र की हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में चारों दोषियों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में आठ साल पुराने एक हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। एडीजी कोर्ट ने बहू सोनू कुमारी, उसके प्रेमी सुनील कुमार और उनके सहयोगी दीपेंद्र कुमार व प्रदीप कुमार को ससुर की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ ही, सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 15 जुलाई 2016 का है, जब कुल्हरियों की ढाणी के निवासी सुभाष चंद्र, जो एक डाकघर में बचत अभिकर्ता थे, की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
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कैसे हुई सुभाष चंद्र की हत्या
सुभाष चंद्र अपने रोजमर्रा के काम के सिलसिले में हर दिन बिसाऊ जाया करते थे और रात में बस से उतरने के बाद घर लौटते थे। 14 जुलाई की रात जब वह बस से उतरे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर सुभाष के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे इस सनसनीखेज मामले की जांच शुरू हुई।
कैसे हुआ हत्या का खुलासा
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सुभाष चंद्र की बहू सोनू कुमारी ने अपने प्रेमी सुनील कुमार और अन्य दो साथियों दीपेंद्र उर्फ मिकू और प्रदीप के साथ मिलकर ससुर की हत्या की साजिश रची थी। मकसद था ससुर को रास्ते से हटाना, ताकि वे अपनी योजना को बिना किसी रुकावट के अंजाम दे सकें। पुलिस ने मामले में ठोस सबूत जुटाए और चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 40 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 191 दस्तावेजी सबूत पेश किए, जिससे मामले में दोषियों के खिलाफ मजबूत केस तैयार हुआ।
दोषियों को मिल उम्रकैद की सजा
झुंझुनूं की जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने मामले की सुनवाई के बाद सोनू, सुनील, दीपेंद्र और प्रदीप को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील भारत भूषण शर्मा और पीड़ित परिवार के वकील सुभाष पूनिया ने अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न्याय दिलाने में अहम योगदान दिया।