Rajasthan News: लिव-इन में रहनें वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें, कानून लाने की तैयारी में सरकार, होंगे ये बड़े बदलाव !
क्या राजस्थान में लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? सरकार नए कानून पर विचार कर रही है। जानें हाईकोर्ट का क्या है कहना।
खबर राजस्थान से है। जहां लिव इन रिलेशन में रहने कपल अब सावधान हो जाए। भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लेने पर विचार कर रही है। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सख्त नियम बनाये जा सकते हैं। बता दें, सरकार उत्तराखंड सरकार के धर्मांतरण पर लाये कानून की तरह राज्य में भी कानून लाने पर विचार कर रही है। ऐसे में यहां पर भी लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है।
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हाइकोर्ट ने सुनाया था फैसला
तीन साल पहले एक मामले की सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप पर राजस्थान कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एक शादीशुदा और अवविवाहित लिव इन में नहीं रह सकते हैं। इस रिश्ते को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं मिल सकती है। दरअसल, एक 31 साल की अनमैरिड लड़की और 31 साल के शादीशुदा युवक ने कोर्ट में परिवार से खतरा बनाते हुए याचिका दायर की थी हालांकि अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था।
लिव-इन में रहना अपराध नहीं
वहीं, कानून के हिसाब से दो व्यक्ति अगर हसबैंड-वाइफ की तरह बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं तो वह लिव इन होता है। राजस्थान समेत पूरे देश में इसके लिए अलग-अलग कानून है। सामाजिक स्तर पर वैसे तो इसको मान्यता नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे मान्यता नहीं मिलेगी। हालांकि, भारतीय कानून में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं माना जाता है।