ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
धौलपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार और संसद द्वारा बनाए गए कानून अनियमित जमा योजना
धौलपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार और संसद द्वारा बनाए गए कानून अनियमित जमा योजना, पाबंदी अधिनियम 2019 बड्स एक्ट के अंतर्गत, राज्य में दंडित करने के लिए अध्याय 6 में धारा 21 से लेकर धारा 27 तक, कठोर प्रावधान किए हैं. जिनका पालन नहीं किया जा रहा है.
सभी राज्यों ने वित्त विभाग भारत सरकार को पत्र भेज कर सूचित किया है कि उन्होंने अपने यहां भुगतान के अधिकार की गारंटी के कानून बड्स एक्ट 2019 को सभी राज्य में लागू कर दिया है. संगठन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप मिशन भुगतान के अंतर्गत, यह ज्ञापन कलेक्टर और संबंधित सक्षम अधिकारी, सहायक अधिकारियों को प्रेषित किया गया. ताकि कोई नामित नोडल अधिकारी कानून का उल्लंघन न करें और तय समय सीमा में सबका भुगतान करें.
इस ज्ञापन में कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि राज्य में और सक्षम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए, बर्ड्स एक्ट 2019 की अनुपालना शक्ति से करते हुए, राज्य के प्रत्येक पीड़ित आवेदन की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान और अविलम्ब कराएं. ताकि पीड़ितों के मन में राज्य और विधि के प्रति सम्मान उत्पन्न हो और ठगी पीड़ित भी राज्य एवं राष्ट्र के विकास में शासन को योगदान देकर गर्व महसूस करें. ज्ञापन देने वालों में धीरज कुमार, राकेश कुमार, धनीराम, रामवीर, रामनरेश, गीता जादौन, बंसी व्रत किशोर, संतोष शर्मा, रामनाथ, दीपा, मंजू, मोर सिंह, संदीप कुमार, रतिराम, गोपाल सिंह, सुल्तान सिंह, सोनू कुमार, राकेश, अनीता, सोनू सहित काफी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित थीं
रिपोर्ट- राहुल शर्मा