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Udaipur News: ‘पीले पंजे’ पर सुप्रीम लगाम, उदयपुर चाकूबाजी कांड में बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त

मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मकान मालिक राशिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है।

Udaipur News: ‘पीले पंजे’ पर सुप्रीम लगाम, उदयपुर चाकूबाजी कांड में बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त

पिछले महीने उदयपुर में हुए चर्चित चाकूबाजी कांड में की गई बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उदयपुर के एक स्कूली छात्र ने अपनी ही क्लास के दूसरे छात्र पर चाकू चला दिया। इस घटना के बाद भारी हंगामा हुआ और घटना के अगले दिन उदयपुर प्रशासन ने उस घर पर बुलडोजर चला दिया जहां आरोपी छात्र का परिवार किराए पर रहता था। 18 अगस्त को हुए इस हमले में घायल छात्र की चार दिन बाद मौत हो गई।

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मकान मालिक ने दायर की थी याचिका
मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मकान मालिक राशिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय अधिकारियों ने उनके घर को अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया है। इस मामले की सुनवाई जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका की सुनवाई के तहत हुई। राशिद खान ने अपनी याचिका में कई मांगें भी की थीं।

राज्य सरकार से की गई थी मुआवजे की मांग
इनमें राज्य सरकार से 30 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था। यह रकम कार्रवाई करने वाले अधिकारियों से वसूलने की मांग की गई। इसके अलावा मकान गिराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग भी की गई है।

दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग
याचिका में अपराध के मामलों में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने की भी मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की इजाजत दे दी लेकिन इस मामले में कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने संकेत दिया कि वह बुलडोजर कार्रवाई की घटनाओं के संबंध में एक दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत में दलीलें पेश कीं, जिसमें कहा गया कि यह कार्रवाई कानूनी है और इसका उसके किरायेदार के बेटे के मामले से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने कहा कि उन्होंने वन भूमि पर कब्जा करके घर बनाया था और उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही इसे ध्वस्त किया गया था।uda