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Rajasthan News : स्कूल में एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित, जानें कितनी होनी चाहिए बच्चों की उम्र

राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा सीताराम जाट ने 11 जुलाई को एक संयुक्त आदेश जारी किया है. इस आदेश में बताया गया है कि राजकीय तथा गैर राजकीय स्कूलों में प्रवेश  के लिए आयु गणना की तिथि 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है.

Rajasthan News :  स्कूल में एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारित, जानें कितनी होनी चाहिए बच्चों की उम्र

राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा सीताराम जाट ने 11 जुलाई को एक संयुक्त आदेश जारी किया है. इस आदेश में बताया गया है कि राजकीय तथा गैर राजकीय स्कूलों में प्रवेश  के लिए आयु गणना की तिथि 1 अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है.

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इस आदेश के अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय, बालवाटिका, बालवाड़ी,प्री-प्राईमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता हैं. ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बालक, बालिकाओं पर आयु गणना के लिए एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी. इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश ​लेने वाले बालक, बा​लिकाओं पर भी एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा.

अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए आयु की गणना एक अक्टूबर 2024 के अनुसार होगी. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इस संबंध में विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संयुक्त आदेश जारी किया है.

आदेश में बताया गया कि राजकीय विद्यालयों, गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए अब आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है. उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर तक 6 वर्ष ​की आयु पूर्ण करने वाले बालक बालिकाएं विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे. इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है​ कि आरटीई या गैर आरटीई के तहत आयु के आधार पर पहली बार नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही एक अक्टूबर 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा, अन्य पर लागू नहीं होगा.