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नाबालिग से हुआ था रेप, पुलिस ने चप्पल से लगाया सुराग, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास

 राजस्थान के अजमेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया।

नाबालिग से हुआ था रेप, पुलिस ने चप्पल से लगाया सुराग, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कठोर कारावास

राजस्थान के अजमेर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पोक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। यहां कोर्ट सख्यां- 01 में अजमेर के विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट की ओर से नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नाबालिग की चप्पल से मिला था सुराग

जानकारी के अनुसार थाना जवाजा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें बताया गया था कि नाबालिग गांव में सरकारी स्कूल में सुबह 09:30 बजे पढ़ने गई थी लेकिन स्कूल की छुट्टी होने पर वो वापस लौट कर नहीं आई। जिसके बाद उसे गांव में और आस पास में रिश्तेदारी के यहां तलाशा गया लेकिन वो नहीं मिली। दूसरे दिन स्कूल जाकर जानकारी की तो पता चला कि उसका बैग कक्षा में रखा है। उसकी चप्पल स्कूल के गेट के बाहर पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।

महाराष्ट्र से बरामद हुई थी नाबालिग

जांच के दौरान पीडिता को कई जगह तलाश किया तो जानकारी में आया कि पीडिता को उसके गांव का व्यक्ति गुजरात ले गया। इसके बाद गुजरात से महाराष्ट्र ले गया। पुलिस ने इसके बाद महाराष्ट्र से पीडिता को ट्रेस कर डिटेन किया। पीडिता के धारा 161 और 164 सीआरपीसी के बयान दर्ज करवाए। बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में पोक्सो एक्ट की धारा जोड कर जांच शुरू की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक रूपेन्द्र कुमार परिहार ने 12 गवाह तथा 29 दस्तावेज पेश किये थे।

कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया

मामले में अजमेर विशिष्ट न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा और 29 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।