11 साल पुराने एनडीपीएस मामले में मनीराम को 10 साल की सजा और जुर्माना भी लगा, एडीजे कोर्ट का कड़ा फैसला
पोकरण की एडीजे कोर्ट ने 11 साल पुराने एनडीपीएस मामले में आरोपी मनीराम को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला 2013 का है, जब पुलिस ने मनीराम को 12 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था।
पोकरण की एडीजे कोर्ट ने गुरुवार को 11 साल पुराने एक एनडीपीएस मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 30 जून 2013 का है, जब रामदेवरा थाने के प्रभारी हुकम सिंह को सूचना मिली कि रामदेवरा से खारा गांव जाने वाले मार्ग पर स्थित एक होटल में एक व्यक्ति अवैध रूप से डोडा पोस्त बेच रहा है।
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सूचना के आधार पर हुकम सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और होटल पर दबिश देकर आरोपी मनीराम, जोधाराम विश्नोई के पुत्र और मटोल चक निवासी, को 12 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया।
एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया था मामला
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे न्यायालय में पेश किया। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान और 23 दस्तावेजों को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री ने आरोपी मनीराम को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, न्यायालय ने मनीराम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
साक्ष्यों और गवाहों की मौजूदगी में पेश किया मामला
इस मामले में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी समंदरसिंह राठौड़ ने की, जिन्होंने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय के सामने एक मजबूत केस पेश किया।
अवैध मादक पदार्थों की तस्करी
न्यायालय के इस फैसले को समाज में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। यह उन लोगों को चेतावनी है जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी या बिक्री में शामिल हैं। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री के इस कठोर फैसले को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि यह कदम अवैध नशे के कारोबार पर रोक लगाने में मददगार साबित होगा और ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों के मन में भय उत्पन्न करेगा।