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11 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शनों पर लगी रोक हटाई गई

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. यहां के निवासियों को 11  साल बाद बड़ी राहत मिली है. बता दें कि अब पृथ्वीराज नगर में रहने वाले वाले लगभग 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को बिजली कनेक्शन मिल पाएगा.

11 साल बाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शनों पर लगी रोक हटाई गई

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. यहां के निवासियों को 11  साल बाद बड़ी राहत मिली है. बता दें कि अब पृथ्वीराज नगर में रहने वाले वाले लगभग 25 हजार परिवारों और दुकानदारों को बिजली कनेक्शन मिल पाएगा.

11 साल का इंतजार हुआ खत्म

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 11 साल पहले बिजली कनेक्शन पर लगी रोक को हटा लिया है. बता दें कि जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की बेंच ने आदेश पृथ्वीराज नगर के निवासियों और जयपुर विद्युत वितरण निगम की अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया.

कोर्ट ने यह माना है कि विद्युत अधिनियम की धारा-43 के तहत किसी व्यक्ति को बिजली कनेक्शन से वंचित नहीं किया जा सकता. बता दें कि 5 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पृथ्वीराज नगर में सोसायटी पट्टों पर बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी. वहीं फैसला आने के बाद पृथ्वीराज नगर जन विकास समिति के अध्यक्ष अनिल माथुर ने कहा, ‘आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है. लंबी लड़ाई के बाद आज हमें जीत मिली है.‘

राज्य सरकार ने भी इस मामले में पृथ्वीराजनगर में सोसायटी पट्टाधारियों, कब्जाधारियों को बिजली कनेक्शन देने पर सहमति जताई थी. 5 मई 2023 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली कनेक्शन नहीं देने को विधिसम्मत नहीं माना गया था. इस मामले में निर्णय लिया गया था कि इस सहमति पत्र को कोर्ट में सब्मिट किया जाए. अपीलकर्ताओं के वकील प्रह्लाद शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 3 नवम्बर 2023 की याचिकाओं को खारिज कर दिया और यह कहा कि एकलपीठ ने ही बिजली कनेक्शन देने पर रोक लगाई थी.