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ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई रोक,दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के लिए भी

राजस्थान हाई कोर्ट ने जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है।जस्टिस विनीत माथुर ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन को सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है।

ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने का मामला, हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर लगाई रोक,दस्तावेजों के वेरीफिकेशन के लिए भी

राजस्थान हाई कोर्ट ने जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस विनीत माथुर ने आदेश जारी करते हुए प्रशासन को सबसे पहले दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहाकि, जांच पूरी होने तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इस संबंध में अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में पक्ष रखा था, जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की है।इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर अस्थाई रोक लगा दी।

लोगों के पास 1930 से रहने के प्रमाण

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने पैरवी करते हुए कहा कि हमारे पास 1930 से यहां रहने का प्रमाण है। इसके अलावाउन्होने पट्टे का भी जिक्र किया।साथ ही कहा कि हमे सनद दे रखी है।लेकिन जिला प्रशासन ने केवल पीएलपीसी के ऑर्डर के चलते एक तरफा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जबकि हमारे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। तीन दशक से हम यहां रह रहे हैं, जिसके लिए हमें यहां जिला प्रशासन द्वारा ही पट्टे जारी किए गए थे। केवल 91 का नोटिस जारी करते हुए यह पूरी कार्यवाही की गई, जो उचित नहीं थी। 

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था ओडवाड़ा गांव

दरअसल, ओडवाड़ा गांव पिछले 24 घंटे से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। गुरुवार सुबह 7 बजे इस गांव में तहसीलदार 250 पुलिसकर्मी और 5 जेसीबी को लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंच गए थे। इस दौरान ग्रामीणों के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने साढ़े 6 घंटे में 70 मकान ध्वस्त कर दिए। वहीं कई घरों के बिजली कनेक्शन काट दिए। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम घरों से समान निकालने के लिए ग्रामीणों को 24 घंटों की मोहलत देकर वापस लौट गई। आज फिर एक्शन होने वाला था।लेकिन इससे पहले ही हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर अस्थाई रोक लगा दी।