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आज शाम 6 बजे रूक जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, अगले 48 घंटे राज्य में रहेंगी ये पाबंदियां

ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदना होना है. इन सीटों में आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा. दूसरे चरण में राजस्थान की टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां सीट पर मतदान होगा.

आज शाम 6 बजे रूक जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, अगले 48 घंटे राज्य में रहेंगी ये पाबंदियां

राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदना होना है. इन सीटों में आज शआम 6 बजे से चुनाव का प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा. दूसरे चरण में राजस्थान की टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां सीट पर मतदान होगा.

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है. शाम 6 बजे राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशी साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर और ढोल नगाड़े का उपयोग नहीं कर पाएंगे. राज्य में अगले 48 घंटे के लिए राज्य में कई तरह की पाबंदिया लग जाएगी.

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126  के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी. 

48 घंटो के लिए लागू होगी धारा 144

राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव से पहले आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों तक राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर धारा 144 लागू हो जाएगी. जो 26 अप्रैल को मतदान के बाद हटेंगी.

चुनावी सभाओं में लग जाएगी रोक

दूसरे चरण के मतदान से पहले आज शाम 6 बजे से सभी प्रत्याशी प्रचार के लिए साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर और ढोल नगाड़े का उपयोग नहीं कर पाएंगे.साथ ही चुनावी सभाओं के लिए भी अनुमति नहीं मिलेंगी.

घर-घर जा कर मांग सकेंगे वोट

मतदान के 48 घंटे पहले से प्रत्याशी प्रचार के लिए  साउंड सिस्टम, लाउडस्पीकर और ढोल नगाड़े का उपयोग नहीं कर पाएंगे. लेकिन वो घर घर जा कर अपने पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील कर सकते है. नियमानुसार उम्मीदवार, चुनाव एजेंट व कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की अनुमति होगी, जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के बैठने पर पाबंदी होगी 

स्टार प्रचारकों को जाना होगा संसदीय क्षेत्र से बाहर 

आज शाम 6 बजे से 13 लोकसभा सीटों पर धारा 144 लागू हो जाएगी. सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी. जिस वजह से संसदीय क्षेत्र में मौजूद बाहरी नेताओ को बाहर जाना होगा. अब वह किसी प्रकार की अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे.

बंद रहेंगी शराब की दुकानें

 चुनाव आयोग के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 26 अप्रैल की सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मतदान होगा.  चुनावी प्रक्रिया में शराब पीकर कोई व्यक्ति उत्पात न मचाए और राजनेतिक पार्टी शराब का प्रलोभन ना दे सके, इसको लेकर सभी सरकारी शराब की दुकान, होटल और रेस्टोरेंट-बार में शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है.

अगले 48 घंटे ये नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी 

  • चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा
  • दूसरे चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा
  • कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद का आयोजन कर जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा
  • कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता.
  • राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा.
  • इस दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी और इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा
  • प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा. यही नहीं, ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा.
  • निर्वाचन मशीनरी व पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए और बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए.