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सरकारी कर्मचारी ने बिना पट्टा सरकारी जमीन पर कब्जा, मौके पर हो रहा अवैध निर्माण

प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत अमलावद में ग्राम पंचायत द्वारा कब्जाशुदा भूमि के लिए बिना किसी आवेदन के पंचायत द्वारा कब्जाशुदा भूमि की एवज में पट्टा जारी करने के लिए राशि के रूप में 21 ग्राम वासियों की अमानत राशि लेकर भूखंड आवंटन के लिए रसीद काटी गई.

सरकारी कर्मचारी ने बिना पट्टा सरकारी जमीन पर कब्जा, मौके पर हो रहा अवैध निर्माण

प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत अमलावद में ग्राम पंचायत द्वारा कब्जाशुदा भूमि के लिए बिना किसी आवेदन के पंचायत द्वारा कब्जाशुदा भूमि की एवज में पट्टा जारी करने के लिए राशि के रूप में 21 ग्राम वासियों की अमानत राशि लेकर भूखंड आवंटन के लिए रसीद काटी गई.

जिसमें पंचायत द्वारा कहीं भी यह उल्लेखित नहीं किया गया कि कब्जाधारियों द्वारा किस भूखंड हेतु  अमानत राशि जमा करवाई गई. मामले को लेकर संबंधित सचिव से जानकारी ली गई जिसमें सचिव द्वारा अपनी माता का स्वास्थ्य खराब होने के चलते अहमदाबाद होना बताया गया. साथ ही संबंधित सूचना के लिए पंचायत में कार्यरत कार्मिक ने उक्त सूचना के लिए ग्राम पंचायत में कार्यरत द्वारा जानकारी में कई खुलासे करते हुए नाम प्रकाशित नहीं करने पर पंचायत के कारनामों की फेहरिस्त बताई. जिसमें पंचायत को मौखिक रूप में संचालित करने की बात कही गई.

पूरे प्रकरण में उमेश सुथार जिसे वर्तमान में उक्त भूखंड खंड पर कब्जा था, उसके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना में ग्राम पंचायत में हो रहे मौखिक रूप से कार्यों के खुलासा होने के साथ ही ग्राम पंचायत की फोरम मीटिंग में वर्ष 2023 में सरकारी कर्मचारियों को कब्जा सुधा जमीन का पट्टा जारी नहीं कर कब्जा बताया जाना दर्शाया गया.

जबकि उक्त सरकारी कर्मचारी सत्यनारायण टेलर निवासी अमलावद ने 2021 में ही उक्त भूखंड का विक्रय पंकज सुथार निवासी अमलावद को करना बताया गया. थाने में दर्ज मामला जिला कलेक्टर की जनसुनवाई और एसपी कार्यालय में दिए आवेदन के आधार पर उमेश सुथार पिता राधेश्याम सुथार का कब्ज़ा होना और कब्जाशुदा भूमि के लिए आवेदन कर भूखंड की अमानत राशि की रसीद काटी जाना बताई गई. लेकिन वर्तमान में उस भूखंड पर बिना पंचायत पट्टा और स्वीकृति के अवैध रूप से निर्माण चलाया जा रहा है.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा 
प्रतापगढ़ जिले के नीमच रोड स्थित अमलावाद ग्राम पंचायत में नीमच मार्ग पर उमेश सुथार पिता राधेश्याम सुथार का पट्टा सुदा मकान है. जिसके 13 x 40 वर्ग फीट पर का कब्ज बताये जाने के साथ ही 20 फीट का रोड दर्शाया गया है. जिस पर पंकज सुथार द्वारा अवैध रूप से निर्माण किए जाने को लेकर परस्पर मामला दर्ज हुआ. इसके बाद उमेश सुथार ने कब्जा सुदा जमीन पर पंचायत में 2021 में पट्टा जारी करने के लिए आवेदन किया. और अमानत राशि 45000 की रसीद कटवाई गई. पंचायत ने भूखंड की एक और रसीद सत्यनारायण टेलर के नाम से 2023 में काटी. जिसको लेकर उमेश द्वारा पंचायत में कब्जाशुदा भूखंडों को लेकर पंचायत ने रसीद काटने, आवेदन और पट्टा जारी करने की सूचना मांगी. जिसमें पंचायत ने अमानत राशि लेकर रसीद काटे जाने की सूचना तो उपलब्ध करवाई. लेकिन अन्य सूचना के लिए पंचायत द्वारा लिखा गया कि इसके अलावा ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में अन्य सूचना नहीं है इसकी जानकारी देते हुए अधूरी सूचना दी गई. उक्त भूखंड को सत्यनारायण टेलर के पक्ष में फोरम मीटिंग में पंचायत द्वारा कब्जा दर्शाने को लेकर जानकारी दी गई. दस्तावेजों में 2023 में सरकारी कर्मचारी अध्यापक सत्यनारायण टेलर का कब्जा बताया गया. लेकिन वही दूसरीं ओर सत्यनारायण टेलर ने 2021 में उक्त भूखंड को पंकज सुथार को एक एग्रीमेंट पर विक्रय करना बताया. सूचना के अधिकार के तहत इसी प्रकार 21 ग्राम वासियों से पंचायत द्वारा एक ही भूखंड के एक से अधिक लोगों से अमानत राशि लिया जाना सामने आया. इस मामले में पुलिस में भी लिखित बयान दर्ज कराया गया है.

रिपोर्ट- हारुन युसुफ