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Jodhpur News: केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में मिली क्लीन चिट, पढ़ें पूरा मामला

शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को रद्द करने की मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

Jodhpur News: केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में मिली क्लीन चिट, पढ़ें पूरा मामला

राजस्थान के चर्चित संजीवनी क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी मामले में स्पेशल आपरेशन ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उच्च न्यायालय ने बुधवार को दोषमुक्त करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।

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दरअसल शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ-साथ जांच को रद्द करने की मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था कि 'क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का इरादा रखती है।' मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की ओर से विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के पद से इस्तीफा देने के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट से मिली राहत

ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है।

गौरतलब है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ही गजेंद्र सिंह शेखावत पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत कहते रहे हैं कि इस घोटाले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने की। खबरों की मानें तो एसओजी ने अभी तक जांच में गजेंद्र सिंह शेखावत को दोषी नहीं पाया है। एसओजी ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को अभी इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जांच में कोई दोष साबित नहीं हुआ है।